June 26, 2024 8:33 PM Total Views: 17187
हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें : क्लिक करें
रतलाम 26 जून / जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 26 जून को जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं CRS Revamp Portal-dc.crsorgi.gov.in विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया।कार्यक्रम में अपर कलेक्टर सुश्री शालिनी श्रीवास्तव, जिला योजना अधिकारी श्री बालकृष्ण पाटीदार एवं जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य करने वाली इकाइयों के रजिस्ट्रार उपस्थित थे।
जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश के श्री हरीशचंद्र त्रिपाठी, सहायक निदेशक एवं उनके सहयोगी श्री राकेश मीना द्वारा जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं CRS Revamp Portal पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानों के रजिस्ट्रार उनके सहयोगी, समस्त नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी, जनपद पंचायत मास्टर ट्रेनर्स एवं कुछ प्राइवेट चिकिसालयों के सूचनदाता मौजूद रहे। इनके साथ संशोधित अधिनियम 2023 एवं CRS Revamp Portal पर विस्तृत चर्चा की गई ।प्रशिक्षण के मुख्य बिंदुओं में अधिनियम लागू होने वाली दिनांक 01.10.2023 के बाद पैदा हुए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चे से संबंधित बनाए जाने वाले अन्य दस्तावेजों जैसे आधार, पैन, मतदाता सूची का अद्यतन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वानिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एक मात्र प्रमाण पत्र होगा। चिकित्सा संस्थानों में हुई प्रत्येक मृत्यु का मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण संबंधित संस्थान के चिकित्सक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। उसकी एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार एवं दूसरी प्रति निकटतम संबंधी को निशुल्क दिया जाएगा।Revamp पोर्टल में आम नागरिकों द्वारा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से जन्म मृत्यु की सूचना घटित घटना के स्थान से संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाइन प्रेषित की जा सकेगी एवं रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जो सूचनादाता द्वारा उल्लेखित ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जायेगा एवं कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा इत्यादि शामिल हैं। इस दौरान उपस्थित प्रतिभागियों की पोर्टल संबधी समस्याओं का निवारण किया गया।